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सावधान! 3 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी पर मंडरा रहा खतरा – 1 जनवरी से पहले निपटा लें ये बड़ी जरूरी प्रक्रिया

1 जनवरी, 2026 से काफी कुछ बदलने जा रहा है। जी हां, 1 जनवरी से आपकी सैलरी रुक सकती है, एसआईपी में आपका कॉन्ट्रिब्यूशन अटक सकता है और न जाने क्या-क्या मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये मुसीबतें सभी के लिए नहीं हैं। इन मुसीबतों का सामना सिर्फ उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा, जिन्होंने अभी तक अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक नहीं किया है। पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। जो लोग 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो 1 जनवरी, 2026 से उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा और इसकी वजह से उन्हें कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी।

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पैन नंबर निष्क्रिय हुआ तो क्या होगा

Tax Buddy के मुताबिक, पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही आप रिफंड्स के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। इतना ही नहीं, पैन नंबर निष्क्रिय होने की वजह से आपकी सैलरी भी रुक सकती है और इसके साथ ही आपकी एसआईपी भी फेल हो सकती है। टैक्स बडी की मानें तो पैन नंबर निष्क्रिय होने के कारण बैंक आपके ट्रांजैक्शन और इंवेस्टमेंट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। टैक्स बडी के मुताबिक, पैन और आधार को लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है। हालांकि एनआरआई, 80 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों को इससे छूट प्राप्त है। लेकिन, इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वैरिफाई करना होगा।

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पैन और आधार को लिंक करने के लिए भरनी होगी 1000 रुपये की फीस

अगर 1 जनवरी, 2026 को आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है तो भी आप फीस देकर अपने पैन को दोबारा एक्टिव करा सकते हैं। लेकिन, ध्यान रहे कि इसमें 30 दिनों तक का समय लग सकता है। पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये की फीस भी चुकानी होगी। दरअसल, फ्री में पैन और आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 को ही खत्म हो गई थी। बताते चलें कि वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीते कई सालों से पैन और आधार को लिंक करने की अपील कर रहा है।

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026