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छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला केस दर्ज, उपभोक्ता पर ₹87,000 का जुर्माना

रायपुर : छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने का पहला मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है. पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने ब्राम्हणपारा क्षेत्र में एक उपभोक्ता के यहां मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली बायपास करने का मामला पकड़ा है. ऑनलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी. जांच में चोरी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई.

दरअसल, मामला लाखेनगर जोन के ब्राम्हणपारा इलाके का है, जहां उपभोक्ता आलोक शर्मा के घर लगे स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ की जानकारी गुढ़ियारी स्थित कंट्रोल रूम को मिली. तकनीकी टीम ने इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को दी, जिसके बाद 4 जुलाई को विजिलेंस की टीम ने छापा मारा. जांच में स्मार्ट मीटर की बॉडी क्रैक मिली और उसके सील टूटे हुए थे. इसके बाद मीटर को जब्त कर भिलाई के सेंट्रल लैब भेजा गया, जहां 10 जुलाई को उपभोक्ता की उपस्थिति में जांच हुई. रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मीटर के दोनों बॉक्स की सील तोड़कर अंदर छेड़खानी की गई थी.

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स्मार्ट मीटर से की गई तकनीकी छेड़छाड़ का खुलासा

स्मार्ट मीटर की आंतरिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में पाया गया कि मीटर के भीतर आर,वाई,बी तीनों फेज और न्यूट्रल टर्मिनल्स को अतिरिक्त कॉपर वायर से आपस में शॉर्ट कर दिया गया था, जिससे मीटर को बायपास किया गया. इस प्रक्रिया में मीटर की बॉडी को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर उसके सर्किट में हस्तक्षेप किया गया, जिससे वास्तविक विद्युत खपत का रिकॉर्ड प्रभावित हुआ.

अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की छेड़छाड़ से मीटर वास्तविक खपत से काफी कम रीडिंग दर्ज करता है, जिससे उपभोक्ता का बिल भी काफी कम आता है. इसे तकनीकी रूप से मीटर टेम्परिंग और अनाधिकृत बिजली उपयोग की श्रेणी में रखा जाता है.

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स्मार्ट मीटर में क्या-क्या सुविधाएं ?

मोबाइल की तरह घर बैठे इसे रिचार्ज किया जा सकेगा. स्मार्ट मीटर में हर आधे घंटे की बिजली खपत की जानकारी मिलेगी. उपभोक्ताओं की ऑनलाइन गड़बड़ी का तत्काल पता चलेगा. बिल के बकायादारों की संख्या में आएगी कमी.

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उपभोक्ता पर 87 हजार का जुर्माना

इस मामले में क्षति का अनुमान लगाकर उपभोक्ता के खिलाफ 87,349 रुपए का जुर्माना लगाया गया. लैब जांच में मीटर में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद बिजली विभाग ने उपभोक्ता के घर का कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिया. इसके साथ ही शुक्रवार शाम लाखेनगर जोन के सहायक यंत्री गुलाब सिंह साहू ने आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने उपभोक्ता आलोक शर्मा के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 और 2005 की धारा 135 एवं 138 के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि स्मार्ट मीटर में छेड़छाड़ किसने की.

Preeti Singh

Priti Singh is a senior journalist at INN24 News with extensive experience covering crime, governance, public policy, and regional affairs in Chhattisgarh Her reporting focuses on factual accuracy, administrative accountability, and issues of public interest. Areas of Expertise • India and Chhattisgarh politics and governance • State and regional affairs (Chhattisgarh) • Public administration • Investigative reporting Editorial Responsibility Priti Singh follows strict fact-checking and editorial standards and adheres to INN24 News’ Editorial Policy. 📧 Contact: manni200390@gmail.com Profile Last Updated: 20 January 2026