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CG BREAKING: 30 साल बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में पेश हुआ चालान

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के एक पुराने मामले में अंततः आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 30 साल बाद कोर्ट में चालान दाखिल कर दिया है। यह मामला वर्ष 1995 का है, जब आरोपी अधिकारी डीडी भूतड़ा की उम्र 55 वर्ष थी। अब वे 85 वर्ष के हो चुके हैं और सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यह मामला तब का है जब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक ही राज्य थे। 13 सितंबर 1995 को भोपाल स्थित EOW ने यह मामला पंजीबद्ध कर रायपुर शाखा को स्थानांतरित किया था। आरोपी डीडी भूतड़ा उस समय भोपाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर पदस्थ थे।

जांच के दौरान EOW ने भूतड़ा के खिलाफ बिलासपुर में स्थित एक राइस मिल, कई भूखंड, स्वर्णाभूषण और 5 लाख रुपए नकद जब्त किए थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी वैध आय से 303.4 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस गंभीर मामले में पिछले 30 वर्षों से कोई चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं की गई थी।
अब जाकर EOW ने फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें भूतड़ा द्वारा अर्जित संपत्ति को स्पष्ट रूप से आय से कई गुना अधिक बताया गया है। यह मामला न केवल लंबी कानूनी प्रक्रिया की एक मिसाल बन गया है, बल्कि यह भी सवाल खड़े करता है कि ऐसे गंभीर आर्थिक अपराधों में न्यायिक प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों होती है।