Chhattisgarhछत्तीसगढ

5 डिसमिल से कम जमीन की नहीं होगी रजिस्ट्री, महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने जारी किया आदेश…

अम्बिकापुर: महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय द्वारा कल एक आदेश जारी कर 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य के समस्त जिला पंजीयक एवं उप पंजीयकों के नाम जारी किया गया हैं। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 70 की उप धारा (1) के माध्यम से निम्न परंतुक स्थापित किया गया है :-

“परंतु किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उपखंड नहीं बनाया जाएगा जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो” अतः संशोधन की परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यदि यह स्पष्ट होता है कि किसी खसरे में से 0.05 एकड़ से कम का उपखंड कर विक्रय किया जा रहा है तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन ना किया जाए।