
अंबिकापुर- सी. ए. मनीष अग्रवाल ने हमसे चर्चा करते हुए बताया की सभी आयकर दाता जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख से ज्यादा है उनके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। 31 जूलाई अयकर रिटर्न ( नॉन- ऑडिट) फाइल करने की अंतिम तिथि है एवम् फ़ाइल किये गये रिटर्न को ३० दिनों के अंदर आधार ओ. टी. पी. से ई-वेरीफाई करे या फिर एक्नॉवलेजमेंट की एक कॉपी सी पी सी बैंगलोर भेजे | इसके बाद जाने वाले रिटर्न 1000/5000 की पेनल्टी के साथ जायेंगे। जिन करदाताओं का आधार पैन लिंक नहीं है वे जल्द से जल्द लिंक करवा ले और लिंक ना होने की स्तिथी में भी आयकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है किंतु रिटर्न प्रोसेस सिर्फ़ आधार पैन लिंक होने पर ही होगा। साथ ही अग्रवाल ने सभी करदाताओ को सलाह दी है की रिटर्न फाइलिंग के दौरान नई एवं पुरानी कर प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन करे और सही एवं संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाये , साथ ही दी गई जानकारी का दस्तावेज सम्हाल कर रखे , जिसे नोटिस आने की स्तिथि में आयकर विभाग कि समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयकर दाखिल करते समय उचित फॉर्म भरे एवं किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर आयकर विशेषज्ञ से सलाह लें ।