31 साल बाद जेल से छूटेगा पूर्व PM राजीव गांधी का हत्यारा, SC ने दिए एजी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश

नई दिल्ली। राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे ए. जी. पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत रिहाई के फैसला लिया है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास लंबित थी याचिका
दरअसल इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास दया याचिका लंबित थी। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है। सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुला हुआ है।
तमिलनाडु कैबिनेट ने 2008 में किया था रिहा करने का फैसला
Rajiv Gandhi’s killer Released : बता दें कि राजीव गांधी का हत्यारा पेरारीवलन फिलहाल जमानत पर रिहा है। उसने रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में उसने कहा था कि वो 31 साल से जेल में बंद है, अब उसे रिहा किया जाना चाहिए। तमिलनाडु कैबिनेट ने 2008 में उसे रिहा करने का फैसला किया था, लेकिन राज्यपाल ने उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इसलिए तब से पेरारीवलन की रिहाई का मामला लंबित था।