संवाददाता रविंद्र दास
जगदलपुर ः कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार प्रभारी खनि अधिकारी श्री हेमंत चेरपा के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच दल द्वारा 26 फ़रवरी को जिले के जगदलपुर,पल्लीनाका, डिमरापाल एवं केशलूर क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान गौण खनिज रेत के 01 वाहन, चूनापत्थर के 05 वाहन, कुल 06 वाहन अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरूद्व खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें टिप्पर वाहन क्रमांक ओडी 10 डी 0992, सी.जी में रेत और टिप्पर वाहन क्रमांक 17 केआर 6190 ,सी.जी. 04 सी 7869, सी.जी. 17 एलएच 4782, सी.जी. 17 केयू 7540, सी.जी.18 एच 1432 में चूनापत्थर
उपरोक्तानुसार अवैध परिवहन के कुल 06 प्रकरणों को बिना वैध अभिवहन पास के चालको द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के ग्राम गरावण्ड खुर्द, तुरेनार, बाबूसेमरा, लामनी, कलचा,बालीकोंटा, मोरठपल्ली में गौण खनिज मिट्टी ईट के अवैध उत्खनन के कुल 13 प्रकरण दर्ज किया गया है।उक्त कार्यवाही में जिला खनिज जांच दल से खनि निरीक्षक देवेन्द्र साहू , खनि सुपरवाईजर बालमुकुन्द मिश्रा , डिकेश्वर खरे, खनि सिपाही सीताराम नेताम मौजूद
थे।
उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज उत्खननकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध परिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरन्तर जांच किया जा रहा है।