फाइनेंस के ट्रैक्टर को ट्राली सहित धोखाधड़ी से बेचा न्यायालय के आदेश पर 420 का हुआ मामला दर्ज

भागवत दीवान
कोरबा -: दर्री थाना अंतर्गत
पुरानी बस्ती दर्रीखार निवासी अवध किशोर पिता सुखदेव प्रसाद
ने आरोपी रंजीत सिंह पिता अयाब सिंह रामनगर अमरैया पारा कोरबा के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने परिवाद पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने धोखाधड़ी करने का आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने दर्री थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। अवध किशोर ने बताया कि अपने रिश्तेदार रंजीत सिंह से पावर ट्रेक कंपनी का एक ट्रैक्टर
पावर ट्रेक 439 पंजीयन सी.जी. 12 यू 0736 चेसिस क्रमांक बी 3128491 ट्राली क्रमांक सीजी 12 यू 0736 चेसिस क्रमांक वी.ए.आई.36020102011 को किस्तों में खरीदा था। उक्त वाहन को अवध किशोर ने फाइनेस की राशि 10,000/-(दस हजार रूपये) प्रतिमाह अदा करने का इकरारनामा किया था। रंजीत सिंह को रूपये की आवश्वयकता होने पर ट्रेक्टर वाहन को ट्राली सहित विक्रय करने का सौदा अवध किशोर के साथ किया। इस दौरान रंजीत ने अवध किशोर को कहा कि फाइनेस कंपनी का पूर्व का समस्त किश्त जमा हो गया है। किसी प्रकार का फाइनेस का पूर्व का किश्त शेष नहीं है। और आगे का किश्त पटाना पडेगा बोल कर ट्रेक्टर एवं ट्रोली को दिनांक 28/10/2013 को विक्रयनामा निष्पादित कर रंजीत ने अवध किशोर को 370000/- रूपये में विक्रय किया था। उक्त विक्रय राशि में से रंजीत सिंह 1,30,000/- रूपये नगद प्राप्त कर लिया और शेष 2,40,000/-रूपये को10,000/-प्रतिमाह किश्त में अवध किशोर को देने और अवध द्वारा बैंक में फाइनेस की राशि को पटाने के लिए उक्त राशि का उपयोग करना तय हुआ था। इस शर्त के आधार पर अवध ने 10,000/- रूपये प्रतिमाह आज तक कुल 20 किश्त रकम रूपये 2,00000/- रूपये तथा अतिरिक्त राशि 4500/- रूपये दे चुका है। रंजीत सिंह ने ट्रेक्टर को विक्रय करने से पहले का किश्त को फाइनेंस कम्पनी में नहीं पटाया था। और अवध को धोखा देने के आशय से झूठा कथन कर की पूर्व के सभी फाइनेस की राशि का भूगतान किया जा चुका है। बोल कर ट्रेक्टर को अवध के पास विक्रय कर राशि प्राप्त किया है। अवध किशोर ने यह भी बताया कि रंजीत सिंह के फाइनेंस राशि को नहीं पटाने के कारण फाइनेंस कम्पनी ने ट्रेक्टर एवं ट्रोली को खींच कर ले गये अवध ने इस बात की जानकारी रंजीत को देने पर जो करना है कर लो मैं कुछ नहीं जानता हूं कह कर धमकाने लगा
इस संबंध में अवध किशोर ने दर्री थाने में लिखित शिकायत किया था। लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
इसलिए माननीय न्यायालय समक्ष यह परिवाद पेश किया था। बहर हाल न्यायालय के आदेश पर दर्री पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।