जांजगीर चाम्पा ब्रेकिंग – सूचना के अधिकार तहत जानकारी नही देने की शिकायत पहुची पंचायत विकास मंत्री के पास.. संयुक्त संचालक ने जनपद CEO सक्त्ति को निराकरण करने के दिये निर्देश.. पोरथा पंचायत का मामला.. पढ़ें पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ INN24 न्यूज़ जांजगीर चांपा/ सक्ति : ग्राम पंचायत पोरथा में हुए भारी भरकम भ्रष्टाचार का मामला अब हाई प्रोफाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रामीण भानु प्रताप चौहान द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से की गई शिकायत पर पंचायत संचनालय के संयुक्त संचालक जेपी सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्ति को पत्र प्रेषित कर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत पोरथा के पूर्व सरपंच श्याम राठौर, वर्तमान सरपंच मधु राठौर, तत्कालीन सचिव खेमचरण तथा वर्तमान सचिव रूखमणी राठौर के द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत के विकास के लिए प्राप्त विभिन्न मद 14वे वित्त, रूर्बन मिशन, मूलभूत एवं पेंशन की राशि सहित मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार किया गया है वही इन मदों से प्राप्त राशि के आहरण के लिए बिना किसी प्रस्ताव के फर्जी प्रस्ताव तैयार कर आहरण कर पूरे राशि का बंदरबाट कर लिया गया है तथा इसकी लीपापोती पंचायत द्वारा कर दी गई है लेकिन इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के कुछ पंचों एवं जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है और इसकी शिकायत जनपद स्तर से लेकर कमिश्नर तक की गई है मगर इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्यवाई नही हो सकी है जिसकी जांच नहीं होने पर स्थानीय निवासी एवं जनप्रतिनिधि भानु प्रताप चौहान ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी चाही मगर जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी नहीं दिया गया जिसकी शिकायत उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिहदेव से की थी शिकायत मिलने पर पंचायत संचनालय के संयुक्त संचालक जे पी सिंह ने जनपद पंचायत सक्ति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस संदर्भ में पत्र प्रेषित किया है जिसमें मंत्री टी एस सिंहदेव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय से प्राप्त आवेदन पर निराकरण करने का उल्लेख किया गया है।
उक्त पत्र में आवेदक भानु प्रताप पिता लखन लाल चौहान ग्राम पोरथा के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई पूरी जानकारी प्रदान करने निर्देशित किया है। अब देखना होगा कि इस पत्र के मिलने के बाद जनपद पंचायत शक्ति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आवेदक भानु प्रताप चौहान को सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी को कितने दिवस के भीतर उपलब्ध कराती है।