धमतरी : लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री अवैध रूप से परिवहन करते 2 आरोपी रंगे हाथ पकड़े गए

- आरोपियों के कब्जे से 02 कार्टून में रखें चाबी छाप गुडाखू जप्त, दोनों आरोपी गिरफ्तार
- थाना सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही
छत्तीसगढ़/धमतरी : प्रशासन द्वारा लाकडाउन के दौरान आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति हेतु माल वाहनों को आवागमन की छूट देते हुए अनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई व बिक्री पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के नाम पर अपने वाहनों में प्रतिबंधित वस्तुओं को छिपाकर परिवहन कर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है । इसी दरमियान थाना सिटी कोतवाली को सूचना मिली कि पुरूर जिला बालोद की ओर से एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MY 8879 के चालक द्वारा अपने वाहन में प्रतिबंधित वस्तु गुडाखू अवैध रूप से रखकर धमतरी की ओर आ रहा है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर निर्देशानुसार अपने स्टाफ के साथ अम्बेडकर चौक में जाकर घेराबंदी किया गया कुछ देर बाद सफेद रंग की पिकअप वाहन के आने पर उसे रोककर पिकअप वाहन में बैठे चालक एवं परिचालक से पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना नाम दानेश साहू पिता स्वर्गीय राम शरण साहू उम्र 32 वर्ष एवं चेतन लाल साहू पिता श्रवण कुमार साहू उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चर्रा थाना कुरूद जिला धमतरी के रहने वाले बताकर पिकअप वाहन में खाद्य तेल सप्लाई करना बताएं। तब पुलिस स्टाफ द्वारा पिकअप वाहन को चेक करने पर उसके पीछे तरफ 02 बंद कार्टून दिखाई देने पर कार्टून को खोलकर चेक किया गया जिसमें गुड़ाखू के कई पैकेट पाया गया।
लाकडाउन के दौरान खाद्य तेल सप्लाई के नाम से प्रतिबंधित वस्तु गुड़ाखू 02 कार्टून वाहन में रखकर आरोपियों द्वारा जानबूझकर शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मौके पर आरोपियों के कब्जे से 02 कार्टून जिसमें 1080 नग चाबी छाप गुड़ाखू कीमती 5400 रुपए एवं एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MY 8879 को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी 1.दानेश साहू पिता स्वर्गीय राम शरण साहू उम्र 32 वर्ष एवं 2.चेतन लाल साहू पिता श्रवण कुमार साहू उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम चर्रा थाना कुरूद जिला धमतरी को विधिवत् गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवाली में धारा 188, 34 भादवि एवं सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20, 21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार दोनो आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा।
थाना सिटी कोतवाली में उक्त अपराध पंजीबद्ध होने की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमतरी ने बताया कि धमतरी पुलिस की सक्रियता एवं सघन चेकिंग के परिणामस्वरूप ही खाद्य तेल सप्लाई के नाम पर पिकअप वाहन में अवैध रूप से प्रतिबंधित सामग्री परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ने में सफलता अर्जित किया गया है।