Corona News : जानें, Lockdown 3.0 में किस जोन में कितनी छूट मिली और कौन सी पाबंदियां रहेंगी जारी.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तीसरे चरण के लॉकडाउन (Lockdown 3.0) की घोषणा कर दी. अब देश में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ गया है. यानी 17 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा. हालांकि गृह मंत्रालय ने रेड (Red Zone), ऑरेंज (Orange Zone) और ग्रीन जोन (Green Zone) में बंटे जिलों के हिसाब से कुछ रियायतें दीं हैं, जबकि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हर जोन में बंद रहेंगी. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देशों के पालन का निर्देश दिया है. बता दें कि पहली बार 24 मार्च को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की थी. जिसके बाद फिर 14 अप्रैल से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ था. अब तीसरे चरण में चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ है.
ग्रीन जोन (Green Zone)
- शाम 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक.
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे.
- ट्रेन, हवाई यात्रा, मेट्रो बंद रहेंगे.
- इंटरस्टेट बस सेवा से सफर पर रोक जारी रहेगी.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे.
- होटल, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट अभी नहीं खुलेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- मंदिरों में सामूहिक पूजा-पाठ, मस्जिदों में सामूहिक नमाज और चर्चों में सामूहिक प्रार्थना पर पाबंदी रहेगी.
- किसी भी तरह की सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- सभी आर्थिक गतिविधियां चल सकेंगी.
- बसें 50% यात्रियों को लेकर ही चलेंगी.
- जरूरी सामान की सभी दुकानें खुलेंगी.
- ऑनलाइन सामान मंगाया जा सकेगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी.
- दफ्तर और फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंस जरूरी.
- पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना होगा.
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, तंबाकू सेवन पर पाबंदी
- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इजाजत
- कार्यस्थलों और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।
ऑरेंज जोन (Orange Zone)
ऑरेंज जोन में पाबंदी
- किसी भी तरह की घरेलू या अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)
- ट्रेन से किसी भी तरह की कोई यात्रा नहीं की जा सकेगी। (मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर)
- नहीं चलेंगी बसें। जिले या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। सिर्फ जरूरी हालात में मिलेगी अनुमति
- कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- मॉल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल आदि पूरी तरह बंद रहेंगे.
ऑरेंज जोन में छूट
- रेड जोन में प्रतिबंधित ओला, उबर जैसी टैक्सी को भी ऑरेंज जोन में चलाने की छूट दी गई है।
- यहां दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है।
- कुछ जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को एक-से-दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति होगी।
- लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो ही लोग बैठ सकते हैं.
- इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होंगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे।
रेड जोन (Red Zone)
रेड जोन में इन कामों पर पाबंदी
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में देश के 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और जबकि 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। मंत्रालय के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान तीन जोन में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं, रेड जोन जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर 17 मई तक प्रतिबंध रहेगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा रेड जोन में सैलून, स्पा और ब्यूटी पॉर्लर भी अगामी 17 मई तक बंद रहेंगे।
रेड जोन में छूट
पाबंदी के साथ-साथ रेड में कुछ छूटें भी दी गई हैं। रेड में चार पहिये वाहन में ड्राइवर को मिलाकर तीन लोगों को चलने की अनुमति होगी। वहीं, बाइक पर केवल एक लोग सवारी कर सकते हैं, जो खुद ड्राइव करने वाला होगा। वहीं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को भी अनुमति दी गयी है, लेकिन मजदूर बाहर से नहीं आएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा। लेकिन, शहरी इलाकों में मॉलों, बाजारों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। ई कॉमर्स गतिविधियों की भी इजाजत होगी। प्राइवेट ऑफिस एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई दफ्तर आएंगे।
इसके अलावा रेड जोन में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है, जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि भी शामिल है।