कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोबारा जारी की गाइडलाइन.. लगभग 36 सेवाओं पर नियमानुसार छूट.

छत्तीसगढ़/INN24 : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर 3 मई तक lock down की घोषणा की गई है ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो और संक्रमण को हराया जा सके जिसे लेकर केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों में राहत दी है। आमजन की सुविधाओं को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोबारा नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें lock Down के दौरान लगभग 36 सुविधाओं में रियायत दी गई है जैसे पुस्तक की दुकान इलेक्ट्रिक सामान सीमेंट सरिया ऑप्टिकल बीमा सेवा सहित दर्जनों सेवाओं में नियमानुसार राहत दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र में लॉक डाउन के दौरान फूड फैक्ट्री फूड प्रोसेसिंग इकाई आवश्यक पदार्थ दूध प्रसंस्करण आटा व दाल मिल जैसे सेक्टर को विधिवत कार्य करने की अनुमति होगी इसके साथ ही खेती के कार्य से जुड़े किसान एवं उद्यानों से जुड़े व्यापारी को भी राहत दिया दी गई है।