मध्यप्रदेश में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत का कार्यकाल समाप्त, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव ने जारी किया आदेश

INN24 भोपाल – मध्यप्रदेश में जनपद एवं जिला पंचायतों का कार्यकाल 13 अप्रैल को समाप्त हो गया है जिसे लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के स्वरूप प्रशासकीय समितियों के गठन हेतु जारी पूर्व के समस्त निर्देशों को अशिष्ट करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं राजस्व अधिनियम की धारा 1993 की धारा (3) (ख) का हवाला देते हुए प्रदेश के समस्त जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिए आदेश जारी किया है इस आदेश में जनपद पंचायत के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं जिला पंचायत के लिए संबंधित जिला के कलेक्टर को प्रकाशक की जिम्मेदारी दी गई है आपको बता दें नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण संभवत चुनावी प्रक्रिया नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपर मुख्य सचिव ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस आदेश को जारी किया है ताकि शासकीय कार्यों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो।