Coronavirus Update: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अब इन कामों को करने की दी छूट.. इस आदेश में काम के दौरान सोशन डिस्टेसिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की हिदायत.

नई दिल्ली: दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर तेजी से नज़र आने लगा है. दुनिया में अब तक 12 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं जबकि 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में भी कोरोना से मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी. जिसकी मियाद 14 अप्रैल को पूरी होने वाली है. ऐसे में अभी इसे और आगे बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. इन सबके बीच अब खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ कामों के लिए लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है.
मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने मछली पकड़ने (समुद्री)/ जलीय कृषि उद्योग के संचालन को लॉकडाउन के दौरान काम करने की रियायत दे दी है. इसी के साथ गृह मंत्रालय की ओर से फसलों की कटाई, सेल्स और मार्केटिंग, कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग को भी लॉक डाउन के दौरान काम करने की छूट दी गई है. हालांकि इस आदेश में काम के दौरान सोशल डिस्टेसिंग और हाइजीन प्रैक्टिस का विशेष ध्यान रखने की भी हिदायत दी गई है. आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.