Chhattisgarh

180 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने में प्रयुक्त गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन जप्त एवं 500 किलो महुआ लहान व भट्ठी नष्ट

ओमकार यादव

180 लीटर महुआ शराब, शराब बनाने में प्रयुक्त गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन जप्त एवं 500 किलो महुआ लहान व भट्ठी नष्ट

अपराध क्रमांक:39/25,40/25 

धारा: 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम

घटनास्थल: केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा (छ.ग.)

जप्त सामग्री:

मदिरा: 180 लीटर महुआ शराब

उपकरण: 02 नग सिल्वर धमेला, 02 नग पुराना सिल्वर डेचका, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा 

अन्य सामग्री: शराब निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली वस्तुएं

नाम आरोपी 

(1) इंद्र कुमार धनुवार पिता स्वर्गीय बिहानू राम धनुवार उम्र 45 वर्ष सा _केराकछार थाना दीपका जिला कोरबा छत्तीसगढ़

(2) कमल गोंड पिता स्वर्गीय तुलसीराम उम्र 28 वर्ष थाना दीपका जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

घटना का संक्षिप्त विवरण:

पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितिश ठाकुर , यातायात एवं साइबर प्रभारी रविंद्र कुमार मीना (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री विमल पाठक के मार्गदर्शन में थाना दीपका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम केराकछार में छापामार कार्रवाई की गई।

रेड के दौरान आरोपियों से 180 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। शराब के साथ ही, शराब निर्माण में प्रयुक्त बर्तन, गैस सिलेंडर जप्त किया गया एवं लगभग 500 किलोग्राम महुआ लहान एवं भट्ठी को नष्ट कर दिया गया।

इस संबंध में थाना दीपका में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है एवं आरोपी इंद्रकुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।

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