सिरगिट्टी पुलिस ने की कार्रवाई छेड़खानी व मारपीट का मामला

बिलासपुर,-: मिली जानकारी अनुसार पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहाँ प्रार्थीया द्वारा दिनांक 30.08.2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 30.08.2023 के शाम करीबन 07.30 बजे पडोसी बजरंग साहू, दीपक साहू, राहुल साहू तथा गोलू साहू घर के सामने प्रार्थीया, प्रार्थीया के पति एवं पुत्री को माॅ बहन की गंदी-गंदी गालियाॅ देकर ईट्ट व हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहुॅचाये थे जिस पर अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के विवेचना दौरान प्रार्थीया एवं उसकी पुत्री का पुलिस महिला अधिकारी एवं माननीय न्यायालय से धारा 164 जा.फौ. का कथन लेखबध्द कराया गया था जिसमे प्रार्थीया एवं उसकी पुत्री के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट के साथ गलत नियत से छेडछाड करना लेखबध्द करायी है जिस पर लोकअभियोजन अधिकारी बिलासपुर से अभिमत प्राप्त कर पुलिस महिला अधिकारी से पूरक कथन लेखबध्द कराकर प्रकरण मे धारा 354 भादवि 08 पोक्सो एक्ट जोडी गयी है। प्रकरण के चारो आरोपीगण 1. राहुल साहू, 2. दीपक साहू, 3. विजय साहू 4. गोलू उर्फ शंकर साहू सभी निवासी नयापारा सिरगिट्टी को तलब कर थाना लाकर कडाई से पूछताछ करने पर अपराध धारा के तहत् अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपियो के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त ईट के टुकडे जप्त कर चारों आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसानों को अवगत कराकर दिनांक 16.10.2023 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

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