संदीप की अग्रिम जमानत खारिज, पत्नी ने की एफआईआर दर्ज की मांग

भागवत दीवान

कोरबा –  सिविल लाईन रामपुर थाना अंतर्गत निहारिका निवासी पल्लवी झा की रिपोर्ट पर अफसर पति संदीप कुमार झा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में आरोपी संदीप कुमार झा के द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने अग्रिम जमानत आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अधिवक्ता उपस्थिति में मेमो में आरोपी के हस्ताक्षर में भिन्नता के कारण जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है। मामले में पल्लवी झा ने इस आदेश का अवलोकन करते हुए आरोपी संदीप कुमार झा के विरूद्ध छल करने के उद्देश्य से कूट रचना कर प्रतिरूपण करने का अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। इस मामले में उन्होंने सिविल लाईन थाना प्रभारी को आवेदन किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी 2023 को एसपी को संबोधित पत्र एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से एसपी को संबोधित 3 मार्च को पत्र लिखा गया है। जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर एवं जमानत आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अधिवक्ता उपस्थिति मेमो में उल्लेखित आवेदक के हस्ताक्षर में भिन्नता दर्शित हो रहा है। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर हैदराबाद (तेलंगाना) राज्य का निवासी है। इस तरह आवेदक के शपथ पत्र का निष्पादन किस तिथि व किस स्थान में हुआ है उल्लेखित नहीं होने से जमानत आवेदन पत्र स्पष्टत: शपथ पत्र से समर्थित नहीं होने के कारण तथा मूल हस्ताक्षर न होकर स्केन कॉपी में होने के कारण जमानत निरस्त किया गया है। आरोपी के द्वारा बिना भौतिक उपस्थिति के जमानत आवेदन पत्र, शपथ एवं अधिवक्ता मेमो में किसी व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय में झूठा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया जाए।

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