श्रमिकों को बहला – फुसलाकर अन्य राज्य ले जाने वाला फरार आरोपी चढ़ा, अकलतरा पुलिस के हत्थे

आरोपी देवी प्रसाद साहू निवासी मधुवा को दिनांक 14.05.23 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 21/2015 धारा 370(2) भादवि पंजीबद्ध

जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.15 को प्रार्थी लक्ष्मण सिंह श्रम उप निरीक्षक जांजगीर जिला जांजगीर चांपा(छ0ग0) द्वारा थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.01.15 को आरोपी देवी प्रसाद साहू ग्राम मधवा थाना अकलतरा के द्वारा अंर्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधि. 1979 के तहत बगैर अनुमति के 15 श्रमिको को बहला फुसला कर गोरखपुर उ.प्र. ले जा रहा था प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना अकलतरा में आरोपी देवीलाल साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 21/2015 धारा 370(2) भादवि कायम किया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार था जो अग्रिम जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग. में याचिका दायर कर राहत पाने का हर संभव प्रयास किया किंतु आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाये गये क्वेसींग याचिका खारिज कर दिया गया।
आरोपी के उसके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस द्वारा आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी देवी प्रसाद साहू सा. मधुवा को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करना स्वीकार करने पर आरोपी देवी प्रसाद साहू निवासी मधुवा थाना अकलतरा को दिनांक 14.05.23 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरी. उमेश कुमार साहू , उनि नरेन्द्र मिश्रा, सउनि बी.पी.खाण्डेकर एवं आर. विरेश सिंह का सराहनीय योगदान रहा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *