विषयवार भर्ती व पदोन्नति नियम राजपत्र में प्रकाशित, नवीन शिक्षक संघ की मांग रंग लाई, सहायक शिक्षकों की पदोन्नति जल्द कराने की अपील

मुंगेली | छत्तीसगढ़ में विषयवार भर्ती एवं पदोन्नति को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर आखिरकार मुहर लग गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं प्रमोशन संबंधी नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है।
गौरतलब है कि अगस्त माह में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विषयवार भर्ती एवं पदोन्नति का निर्णय लिया गया था। इसके बाद फरवरी के द्वितीय सप्ताह में नियमों का राजपत्र प्रकाशन किया गया, जिससे सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर विषयवार पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।
🔹 संगठन ने बताया ऐतिहासिक निर्णय
नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने इसे संगठन के सतत प्रयासों की सफलता बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विषयवार प्रमोशन की मांग की जा रही थी, जिसे अब शासन ने स्वीकार किया है।
उन्होंने शासन से आग्रह किया कि सहायक शिक्षक से शिक्षक पदोन्नति के लिए जल्द से जल्द वरिष्ठता सूची जारी कर प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ताकि शिक्षकों को वास्तविक लाभ मिल सके।
🔹 तीन वर्षों से लंबित है पदोन्नति
जिला अध्यक्ष रमन शर्मा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से सहायक शिक्षक से शिक्षक पदोन्नति नहीं हुई है, जिससे शिक्षकों में असंतोष था। अब राजपत्र प्रकाशित होने के बाद पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए।
नवीन शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि पदोन्नति प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हुआ तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा।





