यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही
मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 33 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 8800 रूपये समन शुल्क लिया गया।* मो.सा. में तीन सवारी चलते पाए गए 16 एवं बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये गए 8 वाहनों पर किया गया कार्यवाही।
जांजगीर चाम्पा – सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 33 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाये जाने पर 08 वाहन के चालकों से 2400 रूपये, मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 14 वाहन के चालकों पर कार्यवाही कर मान न्यायालय पेश किया गया एवं 01 वाहन के चालक से 300 रूपए, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 01 के चालकों से 300 रूपए, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं पाये गये 01 वाहन के चालको से 300 रूपये, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 02 वाहन के चालक से 600 रूपये, बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 500 रूपए, बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाए गए 02 वाहन के चालक से 1600 रूपये, बिना रजिस्ट्रेश के वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 1000 रूपए. बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 1500 रूपए एवं अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही कर 01 वाहन के चालक से 300 रूपए कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। साथ ही वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफलेक्टर लगाने, शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने, समझाईस दी जा रही है।