मोटरयान अधिनियम के तहत की जा रही लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही
शराब पीकर वाहन चलाने एवं वाहन में प्रेशर हार्न लगाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध अभियान चलाकर की गई कार्यवाही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 03 एवं वाहन में प्रेशर हार्न लगाने वाले 11 वाहनों पर की गई कार्यवाही
जांजगीर चाम्पा -मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 53 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 17600 रूपये समन शुल्क लिया गया*
सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।
इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 53 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें मो.सा. मे तीन सवारी चलने वाले 07 वाहन के चालकों से 2100 रुपये बिना रिफ्लेक्टर लगाये वाहन चलाते पाये जाने पर 15 वाहन के चालक से 4500 रूपये वाहनों में प्रेशर हार्न लगा कर बजाने वाले 11 वाहन के चालको से 5000 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाये गये 14 वाहन के चालको से 4200 रूपये, बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 500 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये गये 01 वाहन के चालक से 1000 रूपये, नम्बर प्लेट नही लिखा पाये गये 01 वाहन के चालक से 300 रूपये कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। तथा 03 वाहन के चालको के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन के चालको को न्यायालय पेश किया जावेगा।