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नारायणपुर पुलिस ने किया नक्सली कैंप ध्वस्त ,दो माओवादी को किया गिरफ्तार.

 

नारायणपुर inn24.पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज,  सुन्दराज पी. (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक,  पुष्कर शर्मा (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। जिस तारतम्य में ग्राम आसनार और भटबेड़ा क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति एवं कैम्प की सूचना पर दिनांक 29.06.2023 को थाना धनोरा से डीआरजी, एवं आईटीबीपी 29वीं वाहिनी ‘‘ई‘‘ कम्पनी की संयुक्त बल ग्राम भटबेड़ा एवं थाना ओरछा से डीआरजी. छसब. की संयुक्त टीम ग्राम आसनार की ओर नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुए थे।

थाना धनोरा से रवानाशुदा डीआरजी एवं आईटीबीपी की टीम के भटबेड़ा के जंगल में सर्चिंग के दौरान, नक्सलियों के द्वारा पूर्व से लगाये गये संत्री द्वारा पुलिस बल के आने की सूचना देकर नक्सलियों को अलर्ट कर दिया जिस पर नक्सली जंगल का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। पुलिस बल द्वारा मौके पर नक्सल कैम्प को ध्वस्त किया गया एवं मौके से नक्सलियों का दैनिक उपयोगी सामान एवं आईईडी में उपयोग होने वाले लोहे के स्प्लिंटर बरामद किया गया है।

थाना ओरछा से रवानाशुदा डीआरजी, छ.स.बल की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम आसनार का सर्चिंग किया गया जिस दौरान 02 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुक छिप रहे थे जिसे पुलिस बल के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम (1)- दासू कोर्राम एवं (2)- विजय कोर्राम निवासी आसनार का होना बताये। जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपने आप को नेलनार एरिया कमेटी अन्तर्गत आसनार जनताना सरकार में जनमिलिशिया सदस्य होना बताये एवं पूर्व में दिनांक 18.04.2022 को ओरछा और धनोरा के मध्य रायनार में माओवादियों के साथ मिलकर मुख्यमार्ग को काटकर मार्ग अवरूद्ध करने की घटना में संलिप्त रहना स्वीकार किया गया है।

उक्त घटना पर पूर्व में थाना ओरछा में अपराध क्रमांक 05/2022 , धारा -147, 148, 149, 341, 431 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, धारा 3(2)(ड) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 10, 13(1), 38(2), 39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में उक्त दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाये जाने से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।

नाम आरोपीः-
( 1)- दासू कोर्राम पिता मूरा कोर्राम उम्र 40 वर्ष निवासी आसनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर।
(2)- विजय कोर्राम पिता मूरा कोर्राम उम्र 24 वर्ष निवासी आसनार थाना ओरछा जिला नारायणपुर।

आपराधिक प्रकरण (थाना ओरछा)-

अप. क्र.-* 05/2022, धारा 147, 148, 149, 341, 431 भादवि, 25 आर्म्स एक्ट, 10, 13(1), 38(2), 39(2) यूएपीए एक्ट,

विवरणः-* दिनांक 18 अप्रैल 2022 को धनोरा एवं ओरछा के मध्य रायनार में पेड़ को रास्ते में रखकर एवं रास्ता खोदकर मार्ग अवरूद्ध करना।

 

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