नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी राजा श्रीवास उर्फ राजू उम्र 20 निवासी खाल्हे पारा अमलीडीह तराईमाल रायगढ़ आरोपी को जिला रायगढ़ से किया गया गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366,376 (2) एन भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई कार्यवाही नाबालिक बालिका पर घटित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दिनांक 18.08.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में दिनांक 12.08.2023 को अपराध क्रमांक 228/23 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान अपहृता को दिनाक 16.08.2023 को आरोपी राजा श्रीवास उर्फ राजू उम्र 20 निवासी खाल्हे पारा अमलीडीह तराईमाल रायगढ़ के कब्जे से बरामद किया गया, पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया, विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 363, 366, 376 (2) एन भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनांक 18.08.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक तुल सिंह पट्टावी, उप निरी रमेश कुमार, महिला प्रधान आर स्वाती गिरोलकर, आर जनक कश्यप थाना नवागढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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