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नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 कोरबा – इन स्थानों पर होगी वोटो की गितनी और इन नियमों का करना होगा पालन

सतपाल सिंह

सर्वसुविधा युक्त आवास

नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 कोरबा – इन स्थानों पर होगी वोटो की गितनी और इन नियमों का करना होगा पालन

प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी सभी 06 नगरीय निकायों की मतगणना

नपानि कोरबा, नपा दीपका, बांकीमोंगरा की मतगणना आईटी कॉलेज में होगी

नपा कटघोरा, नगर पंचायत छुरी की मतगणना शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा में होगी

मंगल भवन नगर पंचायत पाली में होगी नगर पंचायत पाली की मतगणना

कोरबा 13 फरवरी 2025/नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत कोरबा जिले के सभी 06 नगरीय निकायों नगर पालिक निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद् दीपका, नगर पालिका परिषद् कटघोरा, नगर पालिका परिषद् बांकी मोगरा, नगर पंचायत पाली एवं नगर पंचायत छुरीकला की मतगणना में 15 फरवरी 2025 को प्रातः 09 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना हेतु स्था निर्धारित किया गया है। जिसमें नगर पालिक निगम कोरबा, नगर पालिका परिषद् दीपका एवं नगर पालिका परिषद् बांकी मोगरा की मतगणना – इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.टी.) कॉलेज झगरहा में, नगर पालिका परिषद् कटघोरा व नगर पंचायत छुरीकला की मतगणना – शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा में तथा नगर पंचायत पाली की मतगणना – मंगल भवन नगर पंचायत पाली में किया जाएगा।

     छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में सभी 06 नगरीय निकायों में मतगणना हेतु 06 रिटर्निग आफिसर, 16 सहायक रिटर्निग आफिसर, 196 गणना पर्यवेक्षक एवं 196 गणना सहायक नियुक्त किये गये हैं।

नगर निगम कोरबा के लिए होगी सर्वाधिक मतगणना टेबल

नगर निगम कोरबा में ईवीएम की मतगणना हेतु 04 कक्ष में वार्डवार 67 टेबल एवं रिटर्निग आफिसर द्वारा डाक मतपत्रों की गणना पृथक से 01 कमरे में 07 टेबल में की जाएगी। इसी तरह नगर पालिक परिषद् दीपका में मतगणना हेतु 21 टेबल, बांकी मोगरा में वार्डवार 30 टेबल, कटघोरा में वार्डवार 15 टेबल, नगर पंचायत छुरीकला में 01 कक्ष में वार्डवार 15 टेबल, नगर पंचायत पाली में मतगणना हेतु 01 कक्ष में वार्डवार 15 टेबल लगाई जाएगी। दीपका, बांकीमांगरा, कटघोरा, छुरी और पाली में रिटर्निग आफिसर द्वारा डाक मतपत्रों की गणना मतगणना हेतु निर्धारित कमरे के टेबल में की जाएगी।

परिचय पत्र के साथ प्रातः 8 बजे से करना होगा प्रवेश

नगरीय निकायों के लिए बनाये गए प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों/गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगे तथा रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निग आफिसर एवं गणना में लगे अधिकारी/कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें। सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को पहचान पत्र जारी किये जायेगे। असुविधाओं से बचने के लिए सभी अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 8 बजे तक प्रवेश करेंगे।

मोबाइल ले जाने की नहीं होगी अनुमति

मतगणना परिसर में मीडिया सेन्टर और कम्प्युनिकेशन सेन्टर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति रहेगी लेकिन मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्टवॉच, लेपटॉप, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल पर त्रि-स्तरीय पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। मतगणना हॉल में केवल रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निग आफिसर,मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर, निर्वाचन के संबंध में डयूटी पर तैनात लोक सेवक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता को जाने की अनुमति होगी। मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षकर्मी को रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना कक्ष में निर्धारित क्रम में बैठना होगा

आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता फिर मान्यता प्राप्त राज्यीय दलां के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता इसके बाद पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता बैठेंगे। किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अुनमति नहीं होगी। गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन प्रारूप 18 (क) के भाग एक (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप) लेकर आना अपेक्षित है।

सर्वप्रथम डाकमत पत्रों की होगी गणना

स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। रिटर्निग ऑफिसर के द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्र में सर्वप्रथम महापौर/अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जायेगी। तत्पश्चात् एक-एक करके क्रम से सभी वार्डो के लिए प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना की जाएगी। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् मतदान मशीनों (ईवीएम) में रिकॉर्ड किये गये मतों की गणना की जाएगी।

अनुशासन बनाये रखना होगा, निर्देशों का उल्लंघन करने पर होंगे बाहर

मतगणना हॉल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाई रखी जायेगी। रिटर्निग आफिसर/सहायक रिटर्निग आफिसर के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को मतगणना हॉल में बाहर भेजा जा सकता है। मतगणना पर्यवेक्षक ईवीएम के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों/गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल यूनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सकें।

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