
’’ आरोपी द्वारा अपने साथ चाकू लेकर दुकान अंदर घुसकर चांदी के नकली ब्रेसलेट एवं चैन को छल से असली के रूप में बेचकर पैसा प्राप्त करने की कोशिश करना ’’
’’ उत्तर प्रदेश के आरोपी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफतारी कर को भेजा गया जेल ’’
’’ आरोपी – फिरोज खान पिता अब्दुल सत्तार उम्र 28 साल निवासी बिलालपत थाना असमोली जिला संभल (उ.प्र.) ’’
’’ थाना बाराद्वार – विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय शराफ पिता श्री चन्द्र भुषण शराफ उम्र 34 वर्ष मुल निवासी ग्राम पाली थाना जांजगीर चौकी नैला हा.मु. बाराद्वार वार्ड क्र 10 थाना बाराद्वार के द्वारा रिपोट्र दर्ज कराया कि दिनांक 19.10.2025 के समय लगभग 10.30 बजे प्रातः फिरोजखान निवासी संभल उत्तर प्रदेश का अर्जुन ज्वेलर्स आकर नकली ब्रेसलेट एवं चैन को चांदी का असली ब्रेसलेट एवं चैन है कहकर छल कर बेइमानी करने का प्रयास किया तथा अपने कमर मे एक चाकु रखा था जिस पर अपराध धारा 318(3),62 बी. एन. एस. 25 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । उक्त घटना के संबंध मे उच्चाधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर आरोपी को बाराद्वार के नगर पंचायत के पास से आरोपी फिरोज खान पिता अब्दुल सत्तार उम्र 28 साल निवासी बिलालपत थाना असमोली जिला संभल (उ.प्र.) के विरूध्द कार्यवाही करते हुये दिनांक 19.09.25 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है
’’ उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र यादव ,सउनि यशवंत राठौर, मप्रआर. श्यामा जायसवाल, प्रआर.मनीश राजपूत , श्रीकांत सेगर, आर. योगेश राठौर, आर. तकेश्वर कटकवार ,आर. रामकुमार यादव , उमेश सिदार , रामनिवास उरांव का योगदान रहा।