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धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपियों को नवागढ़ पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार

ज्यादा ब्याज देने का झांसा देकर आरोपियों द्वारा घटना को दिया गया अंजाम

जांजगीर-नवागढ़-आरोपियों द्वारा 11 लाख 20 हजार रूपये की धोखाधड़ी किया गया
आरोपियों द्वारा ग्राम केरा के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों से भी धोखाधड़ी किया गया
आरोपियों द्वारा नये ग्राहकों से रकम प्राप्त कर पुराने ग्राहकों के लोन का किस्त पटाते थे
आरोपी संतोष दास के कब्जे से लोन संबंधी एवं अन्य दस्तावेज किया गया बरामद
आरोपी दस्तावेजों को अपने ससुराल गेवरानी जिला बलौदा -बाजार में छिपाकर रखा था।
आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 98/2023 धारा 409,420, 34 भादवि पंजीबद्ध
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रोशन महंत निवासी केरा के द्वारा दिनांक 16.03.2023 को थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम केरा के संतोष दास महंत, संतोष की पत्नी जगरबाई महंत एवं जानकी महंत को पिछले कई वर्षो से जानता हूॅ जो ग्राम केरा में ही रहते है जो हमारे घर आते जाते रहते है। दिनांक 12.02.22 को संतोष दास महंत उसकी पत्नी जगरबाई महंत एवं उसकी मां जानकी बाई महंत मेरे घर आये संतोष अपनी पत्नी जगर बाई और मां जानकी बाई के साथ मिलकर मेरे को बोला की बैंक का एक अच्छी स्कीम आई है। जिसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। तुम मेरे पास पैसा जमा करा दो तो मैं तुम्हारा पैसा बैंक में जमा कर दूंगा और तुम्हें ज्यादा ब्याज मिलाकर पैसा वापस करूंगा तो मैं संतोष दास महंत को फरवरी 2022 से सितम्बर 2022 तक किस्त-किस्त करके कुल 200000 दो लाख रूपये बैंक में जमा करने को दिया था। मैं जब संतोष महंत से अपना पैसा वापस लेने गया तो वह नहीं दिया टाल मटोल करने लगा। मैं संतोष से बैंक में पैसा जमा करने का रसीद और बैंक का पास बुक मांगा तो संतोष रसीद व पास बुक नहीं दिया टाल मटोल करने लगा। दिनांक 23.02.2023 को मैं फिर से संतोष के घर गया तो उसकी पत्नी जगर बाई और संतोष की मां जानकी बाई घर पर नहीं थे। घर में ताला लगाकर चले गये थे। तब मुझे पता चला कि मेरे अलावा गांव के अन्य लोगों के साथ भी उन लोागों के द्वारा धोखाधड़ी किया गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 98/23 धारा 409, 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों के रायपुर में होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल टीम गठित कर उनकें रहने के स्थान पर दबिश देकर हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपना जुर्म करना स्वीकार कर बताया कि आरोपियों द्वारा मिलकर अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा जमा कराने एवं अधिक पैसा जमा होने पर पैसा लेकर भाग जाने की योजना बनाये थे। योजना के अनुसार आरोपी संतोष, जगर बाई एवं जानकी बाई द्वारा मिलकर ग्राम केरा एवं आसपास के लोगों को बताते थे कि बैंक में एक अच्छी स्कीम आई है जिसमें ज्यादा ब्याज मिलता है आप लोग हमारे पास पैसा जमा करो तो हम लोग आप लोगों का पैसा बैंके उस स्कीम में जमा करके आप लोगों को अधिक ब्याज सहित पैसा वापस करेंगे।
इस प्रकार गांव के रोशन महंत से 02 लाख रूपये, भोला देवांगन से 02 लाख रूपये, रामनाथ से 63 हजार रूपये, कमला बाई से 70 हजार रूपये, जगेश्वर बाई से 01 लाख रूपये, बद्रिका सागर से 94 हजार रूपये, रजनी सहिस से 20 हजार रूपये, बदरा से 35 हजार रूपये, रत्नी कुमार से 45 हजार रूपये, कंवल दास से 50 हजार रूपये, दिले बाई से 60 हजार रूपये, पूजा बाई से 60 हजार रूपये, खीखबाई से 10 हजार रुपये, निर्मला सहिस से 50 हजार रूपये, शकुन कहरा से 63 हजार रूपये एवं इसके अलावा गांव एवं आसपास के अन्य लोगों से पैसा जमा कराये थे। कुछ लोगों के द्वारा पैसा नकदी एवं कुछ लोगों के द्वारा बैंक से लोन लेकर आरोपीगण के पास जमा किया गया था। उनका लोन आरोपियों को पटाना था इसलिये उनके लोन का कागजात/पास बुक आरोपी अपने पास रखे है। नये ग्राहक से पैसा प्राप्त होने पर पुराने ग्राहकों की लोन की किस्त को पटा देते थे और शेष बचे रकम को अपनी घर की जरूरत एवं सौख पूरा करने के लिये खर्च करते थे।
आरोपी संतोष दास द्वारा लोगों के बैंक लोन संबंधी कागजात को अपने ससुराल घर ग्राम गेवरानी जिला बलौदा- बाजार में छिपाकर बताने से आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर ग्राहकों के बैंक लोन संबंधी कागजात एवं अन्य दस्तावेजों को जप्त किया गया है। आरोपियों द्वारा ग्राहकों के लोन लिए 8 बैंक जिसमें बंधन, आशीर्वाद, इसाब, जाना, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, केस फॉर माइक्रो क्रेडिट, एलएनटी एवं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से लोन संबंधी पासबुक एवं दस्तावेज अपने कब्जे में रखे थे जिसे जप्त किया गया।आरोपी संतोष दास महंत उम्र 38 वर्ष, जगर बाई महंत एवं जानकी बाई महंत को दिनांक 19.03.23 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, सउनि सुरेन्द्र कश्यप, म.प्र.आर. स्वाती गिरोलकर, आरक्षक शिवभोला कश्यप, बलराम यादव, विरेन्द्र सूर्यवंशी एवं साईबर सेल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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