जिले में विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत जिले में कुल 206 प्रकरण में 63,000/ रूपये का समन शुल्क लिया गया।

जांजगीर चाम्पा – मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस, मौके पर कागजात नही रखने, एवम अन्य धाराओं के तहत वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही*
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर थाना/चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई, जिसमे थाना जांजगीर 01 प्रकरण में 300/रु, नैला 05 प्रकरण में 2200/रु, बलौदा 22 प्रकरण में 6600, पंतोरा 06 प्रकरण में 1800/रु, अकलतरा 13 प्रकरण में 4100/रु, मुलमुला 05 प्रकरण में 1500/रु, पामगढ़ 15 प्रकरण में 4500/रु, शिवरीनारायण 05 प्रकरण में 1500/रु, नवागढ़ 04 प्रकरण में 1200/रु, चांपा 08 प्रकरण में 2400/रु, बम्हनीडीह 03 प्रकरण में 600/रु, सरागांव 05 प्रकरण में 1500/ रु, बिर्रा 06 प्रकरण में 1800/रु एवं यातायात में 108 प्रकरण में 33,000/रु का mv act की कार्यवाही किया गया।
इस प्रकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जिले में कुल 206 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 63,000/रूपया समन शुल्क लिया गया
वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *