छेड़खानी करने वाले आरोपी को शिवरीनारायण पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

आरोपी लक्की यादव को दिनांक 18.03.23 को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 75/23 धारा 354 भादवि. 08 पास्को एक्ट पंजीबद्ध

शिवरिनारायण -मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि खरौद निवासी लक्की यादव बुरी नियत से पीड़िता का हाथ बांह को पकड़कर छेड़खानी किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना शिवरीनारायण में अप. क्र. 75/23 धारा 354 भादवि. 08 पास्को एक्ट पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आरोपी अनुराग उर्फ लक्की यादव उम्र 21 वर्ष निवासी सुकुलपारा खरौद को गिरफ्तार कर दिनांक 18.03.23 को न्यायालय पेश किया गया जहॉ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में उनि रोशन लाल टोण्डे, प्र.आर. रूद्रनारायण कश्यप, आर. अर्जुन यादव, श्रीकांत सिंह, तेरस राम साहू, प्रवीण साहू एवं द्वारिका प्रसाद साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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