ग्राम अफरीद में दिनांक 16.02.2023 को हुई थी मारपीट की घटना

घटना में आहत की दिनांक 02.03.2023 को इलाज के दौरान बिलासपुर में मृत्यु हो गई मर्ग जांच उपरांत प्रकरण में धारा 302 भादवि पंजीबद्ध किया गया विधि से संघर्षरत बालक को माननीय किशोर न्याय बोर्ड पेश किया गया बालक को बाल देख रेख संस्था पर्यवेक्षण गृह प्लेस ऑफ सेफ्टी बिलासपुर भेजा गया

जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2023 को ग्राम अफरीद निवासी संजय चौहान के घर के पास विधि से संघर्षरत बालक से सायकल को पटकने की बात पर झगड़ा विवाद होने से विधि से संघर्षरत अपचारी बालक अपने घर के छत के उपर चढ़कर ईटा से फेककर संजय चौहान के सिर में मारा जिससे संजय चौहान के सिर में गंभीर चोट लगने से जमीन पर गिर गया जिसे उसके परिजनों के द्वारा उपचार हेतु लाईफ केयर अस्पताल बिलासपुर में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था जहां उपचार के दौरान संजय चौहान की दिनांक 02,03,2023 को मृत्यु हो गई। जिस पर थाना तोरवा जिला बिलासपुर से मर्ग डायरी प्राप्त होने उपरांत थाना सारागांव में मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर थाना सारागांव में धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ करने पर विधि से संघर्षरत बालक को माननीय किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर पेश किया गया।
उक्त त्वरित कार्यवाही में थाना सारागांव के सउनि दाउलाल बरेठ, प्र.आर. राजेश कोशले, आर. लक्ष्मीनारायण कौशिक की सराहनीय भूमिका रही।

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