गांजा तस्करी कर रहे तीन युवकों को कोण्डागांव न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का सजा

गांजा तस्करी कर रहे तीन युवकों को कोण्डागांव न्यायालय ने सुनाया 10 वर्ष का सजा

कोण्डागांव, 29 जुलाई। जिला के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट उत्तर कुमार कश्यप न्यायालय ने गांजा तस्करी कर रहे तीन युवकों को 10-10 साल जेल और एक एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने जनवरी 2019 के एक मामले में गांजा तस्करी के दोष में गिरफ्तार किए गए मामले में यह फैसला सुनाया है। मामला फरसगांव थाना के माध्यम से पंजीबद्ध कर पेश किया गया था।

इस बारे में शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट प्रभा मिश्रा ने बताया कि, फरसगांव थाना पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को गांजा तस्करी कर रहे उत्तर प्रदेश के पुनीत कुमार पांडे (30), नवनीत दुबे (22) और दीपक कुमार गौड़ (24) को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान इनके कब्जे से 106 किलो से अधिक गांजा जप्त किया गया था। फरसगांव थाना पुलिस ने सबूत और गवाह के साथ मामला कोण्डागांव के विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट उत्तरा कुमार कश्यप न्यायाधीश के समक्ष रखा। पैरवी के दौरान तीनों युवकों के विरुद्ध गांजा तस्करी किए जाने का दोष सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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