
उत्कृष्ण विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रसस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित
सउनि कृष्ण कुमार कोसले थाना शिवरीनारायण को दी गई प्रसस्ती पत्र आरोपी 01. मिथलेश उम्र 42 साल 02. विक्रम उम्र 20 साल दोनो निवासी जोगीडीपा पारा वार्ड नं 01 शिवरीनारायण आरोपियों के कब्जे से महुआ शराब, देशी / अंग्रेजी शराब कुल 273 लीटर शराब बरामद किया गया था आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया था अभियोग पत्र
जांजगीर चाम्पा – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी मिथलेश उम्र 42 साल, विक्रम उम्र 20 साल दोनो निवासी जोगीडीपा पारा वार्ड नं 01 शिवरीनारायण के कब्जे से दिनांक 15.03.23 को महुआ शराब, देशी/अंग्रेजी शराब कुल 273 लीटर शराब बरामद किया गया था तथा आरोपियों के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 125/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर में दिनांक 15.05.23 को पेश किया गया था
माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में आरोपियों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25-25 हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया है । विवेचना अधिकारी सउनि कृष्ण कुमार कोसले थाना शिवरीनारायण द्वारा उत्कृष्ण विवेचना कियें जाने के फलस्वरूप उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रसस्ति पत्र से सम्मानित किया गया