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अब एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा

अब एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा..

दिसंबर, 2024 में एक खबर आई थी कि साल 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे ATM से निकाल सकेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। अब इसे लेकर नया अपडेट आया है।

श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि मई-जून 2025 तक EPFO का नया मोबाइल एप EPFO 3.0 आएगा। इसके बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ATM कार्ड जारी करेगा। इससे सब्सक्राइबर्स अपने PF का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे। अभी EPFO सब्सक्राइबर्स को अपने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता है।

सवाल

EPFO 3.0 एप कैसे काम करेगा? 

इसका EPFO सब्सक्राइबर्स को क्या फायदा मिलेगा?

पैसे निकालने को लेकर क्या नियम और शर्तें हो सकती हैं ?

एक्सपर्टः राजशेखर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, देहरादून

सवाल – EPFO 3.0 क्या है ?

जवाब- सरकार का मई-जून 2025 तक EPFO 3.0 एप लॉन्च करने का प्लान है। इस एप के आने के बाद EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए PF स्टेटस चेक करना, ट्रांसफर करना या क्लेम सेटलमेंट करना आसान हो जाएगा। मौजूदा समय में PF का पैसा निकालने के लिए न सिर्फ काफी वक्त लगता है, बल्कि कई तरह के डॉक्टूमेंट्स को भरना होता है।

सवाल – PF अकाउंट क्या होता है?

जवाब- किसी भी सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है। भारत में करोड़ों कर्मचारी EPFO से जुड़े हुए हैं। PF अकाउंट में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है।

सवाल – ATM से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

जवाब- इस नए प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PFअकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे।
सवाल – EPFO 3.0 में PF का पैसा निकालने की क्या कोई लिमिट होगी?

जवाब- EPFO 3.0 के आने के बाद निकासी की सीमा

कुल जमा राशि के 50% तक सीमित हो सकती है। यानी कर्मचारी एक बार में अपना पूरा PF का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। EPFO ATM सर्विस के पात्र यह लोग हैं।

 EPFO अकाउंट होल्डर

EPFO अकाउंट होल्डर के नॉमिनी

सवाल – EPFO ने नए साल में और किस तरह के बदलाव किए हैं?

जवाब- EPFO सब्सक्राइबर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं। यह नई सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। पहले सब्सक्राइबर्स को एक निश्चित बैंक से ही पेंशन लेनी होती थी।

इस सुविधा के लागू होने के बाद उन लोगों को बहुत फायदा होगा, जो नौकरी के दौरान किसी अन्य शहर में थे और अब अपने घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही अब पेंशन वेरिफिकेशन के लिए उन्हें भटकने की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल माध्यम से यह प्रोसेस आसान हो जाएगा।

सवाल- अभी EPF अकाउंट से फंड विड्रॉल करने की लिमिट क्या है?

जवाब- EPFO ने PF अकाउंट एडवांस फंड निकासी की लिमिट में बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक, EPFO सब्सक्राइबर्स मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अपने PF अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं।

पहले इस राशि की सीमा 50,000 रुपए थी।
हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सब्सक्राइबर्स को KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे।

सवाल – PF अकाउंट में कितना है बैलेंस है, यह कैसे चेक कर सकते हैं?

जवाब- EPFO सब्सक्राइबर्स मिस्ड कॉल, SMS या वेबसाइट की मदद से घर बैठे अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। नीचे दिए ग्राफिक से इसे समझिए-
सवाल- अभी किन परिस्थितियों में सब्सक्राइबर्स अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं?

जवाब- PF का पैसा निकालने को लेकर कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद ही EPFO सब्सक्राइबर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसै कि-

 रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति होती है।

 EPF से कुल राशि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। EPFO व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा होने पर ही रिटायरमेंट मानता है।

मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर कुछ राशि निकाल सकते हैं। बेरोजगारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फंड निकाल सकते हैं। PF अकाउंट से पूरी राशि तब निकाल सकते हैं, जब कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है।

 सदस्य PF अकाउंट में जमा अपनी हिस्सेदारी का 50% निकाल सकते हैं, बशर्ते उनकी नौकरी के 7 वर्ष पूरे हो चुके हों। यह सुविधा अधिकतम तीन बार ली जा सकती है।

सवाल- क्या PF से बार-बार पैसे निकालना उचित है?

जवाब- फाइनेंशियल एक्सपर्ट राजशेखर बताते हैं कि EPFO सब्सक्राइबर्स को PF से बार-बार पैसे निकालने से बचना चाहिए। बार-बार निकासी करने से आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा इसके कई नुकसान हैं। जैसे कि- PF पर ब्याज कंपाउंडिंग के आधार पर बढ़ता है। बार-बार निकासी करने से आपकी कुल सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है।

अगर आप 5 साल से पहले अपने PF अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आपको टैक्स देना होगा। यह टैक्स टीडीएस (TDS) के रूप में काटता है। PF एक सुरक्षित सेविंग्स होती है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी या रिटायरमेंट के लिए किया जाता है। बार-बार निकासी करने से सेविंग्स कमजोर हो सकती है। न्यूज सोर्स दैनिक भास्कर ।

Om Gavel Bureau Korba

State Affairs Reporter Om Gavel is a state and local affairs reporter focusing on administration, development projects, and civic issues, local news in Chhattisgarh. His work highlights grassroots concerns and governance-related developments and all local activity in concern with crime and administration. Areas of Expertise • State administration • Infrastructure and development • Civic and public issues • Field reporting and all local issue Editorial Responsibility Om Gavel follows source verification guidelines and ensures responsible, fact-based reporting. 📧 Contact: humara.kusmunda.omgavel@gmail.com Profile Last Updated: 16 January 2026