सड़क किनारे,फुटपाथ या संस्थान के आस पास व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 (1) (छ ) के तहत नागरिक का मूल अधिकार – नरेन्द्र भवानी
शान्ति नगर फुटपाथ व्यापारियों को भरी बारिश मे नगर निगम जगदलपुर द्वारा जगह खाली करने का खोखला नोटिस,गैर संवैधानिक, निगम लोगों के मौलिक अधिकार छिनने का काम ना करें अन्यथा जाएंगे कोर्ट - नरेन्द्र भवानी

जगदलपुर inn24 आम आदमी पार्टी के बस्तर जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी ने शान्ति नगर फुटपाथ व्यापारियों की शिकायत पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है की जगदलपुर नगरनिगम पहले भारतीय संविधान को पड़े, लोगो की मौलिक हक अधिकार को जाने उसके बाद वे अपने कार्यो को करें,शान्ति नगर दंतेश्वरी कॉलेज के पास कुछ लोग अपना जीवन यापन हेतु छोटे मोटे दुकानें खोलकर अपना पेट पाल रहे है और भरी बारिश मे निगम द्वारा उन्हें जगह खाली करने एवं अवैध अतिक्रमण का झूठा आरोप लगाते हुवे नोटिस थमाया गया 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब माँगा गया खाली करने को बोला गया यह सब कृतीय गैर संवेधानिक है !भवानी ने कहा की अनुच्छेद 19 (1)(छ) के अंतर्गत भारत का संविधान देश में फेरी वालों या आम आदमी को सड़क किनारे, फुटपाथ या संस्थान के आसपास व्यापार करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को फुटपाथ पर व्यवसाय करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह उसका मूल अधिकार है । बावजूद निगम उन्हें भरी बारिश मे उनका धंदा बंद कराने का कार्य कर रहा है बेहद निंदनीय है, जगदलपुर नगर निगम किसी भी प्रकार का इन फुटपाथ व्यापारियों से कोई भी जबरदस्ती की तो पुरे परिवार के साथ रोजगार मांगने आएंगे दफ़्तर एवं इस नोटिस को देंगे चुनौती मान. न्यालय मे जाएंगे कोर्ट..