शक्ति/वरिष्ठ शिक्षक के बजाय कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नति, सहायक शिक्षकों ने खोला मोर्चा…..

शक्ति/ वरिष्ठ सहायक शिक्षक एलबी के होते हुए कनिष्ठ सहायक शिक्षक का नाम वरिष्ठता सूची में आगे रखकर पदोन्नति करने पर आपत्ति की शिकायत करने सहायक शिक्षकों ने करने विकास खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है की संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा काउंसलिंग सूची जारी किया गया था जिसमें काउंसलिंग दिनांक 12/07/2023 को जारी सूची के अलावा श्रीमती प्रिया दुबे सहायक शिक्षक का शिक्षक विज्ञान के लिए काउंसलिंग किया गया है जिसमें उन्हें शक्ति जिला विकासखंड शक्ति शासकीय माध्यमिक विद्यालय पतेरापाली खुर्द के लिए काउंसलिंग किया गया है। उक्त शिक्षिका का पूर्व में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा वरिष्ठता सूची सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी दिनांक 10/03/2023 की स्थिति में वरिष्ठता क्रमांक 8194 है एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति सहायक शिक्षक एलबी की वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1172 है। जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 29/09/2007 जिला बिलासपुर ब्लाक मस्तूरी है जो स्वयं के व्यय में पति- पत्नी स्थानांतरण पश्चात दिनांक 05/09/2012 को प्राथमिक शाला रगजा पारा विकासखंड शक्ति में कार्यभार ग्रहण किया उनकी प्रथम नियुक्ति अन्य जिलों से है और स्वैच्छिक स्थानांतरण में वरिष्ठता है उसके बाद भी उन्हें शासन द्वारा निर्धारित स्थानांतरण वरिष्ठता नियम के विपरीत वरिष्ठता प्रदान कर पदोन्नति की जा रही है। शिक्षको ने उक्त शिक्षिका को पदोन्नति कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण उच्च पद पर से पूर्व उनके स्थानांतरण वरिष्ठता के दस्तावेजों का अवलोकन कर वरिष्ठता नियम के अनुसार कार्यवाही करने की मांग की है। साथ है कहा गया है की हम में से कुछ लोगों का स्थानांतरण भी जिले के अंदर अन्य विकास खंडों से होने के कारण हमें स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण दिनांक से वरिष्ठता दिया जा रहा है।श्रीमती प्रिया दुबे को स्थानांतरण पश्चात भी प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता दिया जा रहा है अतः आपसे निवेदन है कि हमारा प्रथम नियुक्ति उनसे पूर्व का है और स्थानांतरण भी उनसे पूर्व का है हमें भी प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता प्रदान करते हुए पदोन्नत किया जाए। देंखे पत्र की कॉपी…