Chhattisgarh

विवादित ओवरब्रिज का संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन गेवरा क्षेत्र ने किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी

शेत मसीह

विवादित ओवरब्रिज का संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन गेवरा क्षेत्र ने किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी..

दीपका नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत निर्माणाधीन ओवरब्रिज का संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन गेवरा क्षेत्र ने विरोध किया है । एस ई सी एल गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक के नाम लिखे पत्र में संयुक्त रूप से श्रमिक संगठनों ने कहा कि गेवरा क्षेत्र के आवासीय परिसर के समीप से गुजर रहे रेलवे लाइन ओवरब्रिज से प्रदूषण और जन समूह के जाम से होने वाले दुर्घटनाओं की आशंका की समस्या लगातार बनी रहेगी और स्कूल के छात्र छात्राएं इस समस्या से लगातार जूझते रहेंगे । 

इस बात का विरोध करते हुए उन्हें कहा कि पूर्व में बिना सोचे समझे भी प्रगति नगर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया था जिससे कंपनी को आर्थिक क्षति हुई है ।

संयुक्त श्रमिक संगठन ने ओवरब्रिज निर्माण पर तत्काल रोक लगवाने की बात कही है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन / धरना प्रदर्शन / घेराव/ चक्का जाम आदि करने की चेतावनी दी है । 

शुरू से विवादित रहा है ओवरब्रिज

ओवर ब्रिज का निर्माण एस ई सी एल मुख्यालय द्वारा सरकारी उपक्रम राइट्स के माध्यम से करवाया जा रहा है । ऐसे में राइट्स द्वारा निविदा के माध्यम से बालाजी एंजिकॉम को कार्यादेश जारी करते हुए पहले ही कहा गया है कि निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है । इस आधार संबंधित ठेका कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया । परंतु इस भूमि के संबंध में कोई परिपत्र अथवा भू अर्जन , भू सीमांकन , नक्शा , प्राक्कलन आम जनमानस में उपलब्ध नहीं है । निर्माण के दौरान जनता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर काम करने का विरोध करने पर संबंधित ठेका कंपनी ने कुछ दिन के लिए काम रोक दिया था । हालांकि कुछ दिनों बाद काम पुनः प्रारंभ कर दिया गया है । संबंधित कंपनी द्वारा जानकारी दी जा रही है कि उन्होंने नगर पालिका दीपका से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है । परंतु नगर पालिका परिषद ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है या नहीं , दिया है तो किन शर्तों पर दिया ये बात अभी तक सामने नहीं आई है । 

दूसरा पक्ष ये है कि इतने बड़े निर्माण के संबंध में अनापत्ति जारी करने से पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सामान्य सभा से एजेंडा पारित करवाना होता है । कानून विद की माने तो बगैर सामान्य सभा में पास हुए नगर पालिका अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं होता है ।

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