मुंगेली जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, स्कूलों के निर्माण कार्य में देरी … इन ठेकेदारों के विरूद्ध लगाई गई 45 लाख से अधिक की पेनाल्टी
मुंगेली , कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण कार्य में विलम्ब करने पर संबंधित ठेकेदारों के विरूद्ध लगभग 45 लाख रूपए से अधिक का पेनाल्टी शुल्क लगाया गया है। वहीं कार्य निर्धारित समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर आगे भी पेनाल्टी शुल्क लगाने की कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल लालपुर थाना, सरगांव, मोतिमपुर, पथरिया और लोरमी के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के कारण की जांच करते हुए अनुबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के प्रभारी कार्यपालन अभियंता . पी. एल. पडवार ने बताया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल लालपुर थाना के निर्माण हेतु 11 फरवरी 2023 को कार्यादेश जारी कर 11 माह में कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा आज दिनांक पूर्ण नहीं किया गया है। विलंब हेतु पेनाल्टी के तौर पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 10 लाख 23 हजार 661 रूपए का विलम्ब शुल्क लगाया गया है। वहीं ठेकेदार को 31 जनवरी 2025 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया है।
इसी तरह स्वामी आत्मानंद स्कूल सरगांव के निर्माण हेतु 15 मई 2023 को कार्यादेश जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक कार्य पूर्ण करने अनुबंधित किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य में विलम्ब करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध 09 लाख 22 हजार 453 रूपए पेनाल्टी शुल्क लगाने की कार्यवाही की गई है और 31 मार्च 2025 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल मोतिमपुर के निर्माण कार्य में विलम्ब करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध 13 लाख 21 हजार रूपए पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही करते हुए 31 मार्च तक कार्य को पूर्ण करने, स्वामी आत्मानंद स्कल पथरिया के निर्माण कार्य में विलम्ब करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध 08 लाख 42 हजार रूपए के पेनाल्टी शुल्क लगाकर कार्य को 26 फरवरी 2025 तक पूर्ण करने और स्वामी आत्मानंद स्कूल लोरमी के निर्माण कार्य में विलम्ब करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध 04 लाख 27 हजार रूपए पेनाल्टी लगाने की कार्यवाही करते हुए 05 फरवरी 2025 तक कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया है।