बांकीमोंगरा को नगर पालिका बनाने के लिए सरकार ने जारी किया प्रारंभिक आदेश

उपरोक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-कोरबा को कार्यालयीन दिवस एवं समय पर उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं।
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