करोड़ो के धोखाधड़ी करने वाला आरोपी सिविल लाईन पुलिस की गिरफ्त में
04-07-2024 को प्रार्थी परसराम बजाज पिता स्व. श्री दौलतराम बजाज उम्र 52 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी, महादेव मेडिकल के पास, बलराम टाकिज रोड थाना सिविल लाईन बिलासपुर का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं अपने भाई रमेश कुमार बजाज के साथ मिलकर दो फर्म खोले थे और दोनों फर्म साथ साथ देखरेख करते थे कि दिनॉक 27-02-2022 से 31-05-2023 तक रमेश कुमार बजाज तथा नवीन बजाज दोनों मिलकर फर्जी हस्ताक्षर कर सीसी लिमीट को बढ़ाकर, ओव्हर ड्राफ्ट आवेदन तैयार कर फर्म में 03 करोड़ रूपये अलग अलग तरीके से धोखाधडी कर प्राप्त किया है कि प्रार्थी के लिखित रिपार्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 595/24 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री राजनेश सिंह को अवगत कराया जाकर उनके निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री उमेश कश्यप व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाइन श्री उमेश प्रसाद गुप्ता (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में सिविल लाईन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप आर्य के द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम का गठन किया गया। पतासाजी के दौरान आरोपी नवीन बजाज को अपने वर्तमान निवास माम किचन, बाधेमुण्डा, झारसुगुडा उडीसा में होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर झारसुगुडा उडीसा भेजा गया। सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा आरोपी को उनके निवास झारसुगुडा उडीसा से घेराबंदी कर पकड़कर विधिवत बिलासपुर लाया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी रमेश कुमार बजाज के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी नवीन कुमार बजाज के द्वारा परसराम बजाज फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी करना एवं मामले में जप्त दस्तावेजों के आधार पर धारा 338, 336(3), 340(2) बीएनएस की धारा जोड़ी गई है एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।